नेशनल पेंशन स्कीम 

नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर IT एक्ट के सेक्शन 80C में आपको टैक्स छूट दी जाती है.

पब्लिक प्रोविडेंड फंड

PPF में निवेश करने पर सरकार आपको गारंटी  देती है, की आपका पैसा नहीं डूबेगा. इस योजना में आप निवेश कर इनकम टैक्स की छूट का फायदा ले सकते है. 

योजना के अंतर्गत आप सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते है. जिसमे आपको लगभग 7.1 फीसदी तक ब्याज मिल सकता है. 

इन योजनाओ के अलावा आप  होम लोन के ब्याज,एजुकेशन लोन के ब्याज, लीव ट्रैवल अलाउंस, टैक्सपेयर्स हाउसिंग रेंट पर भी टैक्स छूट का फायदा ले सकते है. 

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा आप होम लोन पर इनकम टैक्स के नियम  अनुरूप ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ लें सकते हैं.