Aadhar Card और Pan Card दो जरूरी दस्तावेज़ है. सरकार ने इन्हें Link करवाने का आदेश दिया था जिसके अनुसार पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 थी. कोरोना Coronavirus COVID-19 के प्रकोप के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया गया और सरकार ने आधारकार्ड और पैनकार्ड लिंक करने की तारीख बढ़ाई. सरकार ने आधार और पैन के लिंक करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है. इसके साथ ही और भी कई फैसले लिए गए हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार पैन कार्ड लिंक करने की तारीख के साथ-साथ ‘विवाद से समाधान’ स्कीम की तारीख को भी आगे के लिए बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्री ने ये भी कहा है की ITR को आप जून की 30 तारीख तक भर सकते हैं. साथ ही TDS पर ब्याज को 18 प्रतिशत घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया.
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आधार पैन लिंक नहीं करवाने पर क्या होगा?
अगर आप आधार को पैन से 30 जून तक लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका आईटीआर रिजेक्ट हो जाता है और आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है. इस तरह के परिणामों से बचने के लिए आपको आधार पैन लिंक करना जरूरी है.
आधार पैन लिंक कैसे कराएं?
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के दो तरीके हैं. एक तो आप SMS के जरिये लिंक कर सकते हैं और दूसरा आप आयकर की वेबसाइट पर जाकर आप आधार को पैन से लिंक करना पड़ता है. आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए. तभी आप घर बैठे आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं.
एसएमएस द्वारा आधार पैन लिंक
एसएमएस द्वारा आधार पैन लिंक करने के लिए आपको अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजना होता है. लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आपका एक ही मोबाइल नंबर आधार और पैन कार्ड में रजिस्टर हो. अगर ऐसा है तो आपको मैसेज में लिखना है UIDPAN<12 Digit Aadhaar><10 Digit PAN Number> और इसे 567678 या 56161 पर सेंड करना है. जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपके मोबाइल पर उसी नंबर पर एक रिप्लाय आएगा जो आपको प्रक्रिया के बारे में अवगत कराएगा.
आयकर विभाग की वेबसाइट से आधार-पैन लिंक
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं. इसके लिए आपको निम्न प्रोसैस फॉलो करना होगा.
– सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर E-filing के लिए आवेदन करें. यहां पर जाने के लिए आप इस लिंक (Link Aadhaar Card With PAN Card Online) incometaxindiaefiling का उपयोग भी कर सकते हैं.
– इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा.
– इस फॉर्म में आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर,( आधार में लिखा PAN number, Aadhaar number,) नाम और कैप्चा कोड लिखना है. इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करना है. इसके बाद आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा.
इस तरह आप अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं और अपना पैन नंबर निष्क्रिय होने से बचा सकते हैं. अगर आप समय से पहले ही ये काम कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफी सुविधाजनक होता है.
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