Consumer Protection Act 2019 : ग्राहकों को दिये विशेष अधिकार, सरकार लाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नया कानून

भारत देश और विदेश की कई बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है. इसकी वजह है भारत की जनसंख्या. भारत में कंपनियों को भरपूर मात्रा में Consumer मिलते हैं जिससे उनकी बिक्री अच्छी होती है. यही वजह है की देश में देसी कंपनियों के साथ-साथ विदेशी कंपनियों (Foreign Companies) का भी दबदबा है. भारत में उपभोक्ता की बढ़ती संख्या के साथ ही उनके अधिकारों को संरक्षित रखने की भी जरूरत है जिसे देखते हुए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) को लागू कर दिया है. इसमें उपभोक्ता के पास कई सारे अधिकार रहेंगे जिनसे उसके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना कम रहे.

What is the Consumer Protection Act 2019? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है? 

(Consumer Protection Act 2019) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत सरकार द्वारा लागू एक कानून है जो देश में उपभोक्ताओं और ग्राहकों के अधिकारों को संरक्षण देता है. सरल भाषा में समझें तो ये ग्राहकों को कुछ विशेष अधिकार (Special Right) प्रदान करता है जिससे उन्हें किसी वस्तु को खरीदते समय सही वस्तु प्राप्त हो. यदि खरीदते समय बताया कुछ और गया और निकला कुछ और तो इस कानून की मदद से आप उस वस्तु की भरपाई कर सकते हैं. ये अधिनियम भारत में पहले से ही था लेकिन कुछ खास संशोधनों के बाद इसे फिर से 2019 में पारित किया गया था. साल 2020 में इसे लागू किया जा रहा है. ये पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा. यह कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है.

What is the Definition of Consumer? उपभोक्ता की क्या परिभाषा है?

कई लोगों को ये कन्फ़्युजन होता है की उपभोक्ता आखिर होता कौन है? इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो वस्तुओं या सेवा की खरीद अपनी आवश्यकतों की पूर्ति के लिए करता है. इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं या सेवाओं की खरीद फिर से बेचने के लिए या वाणिज्यिक उद्देशयों के लिए करता है वह उपभोक्ता नहीं माना जाता. यह परिभाषा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम के लोगों के लिए है.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की मुख्य विशेषताएं

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना

उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन होने पर वे आमतौर पर उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करते थे जहां कई मामले लंबित है. इनकी संख्या अब तेजी से बढ़ती जा रही है. नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना का प्रावधान किया गया है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देगी और उन्हें लागू करेगी. ये उपभोक्ताओं से संबन्धित मामले जैसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथा, भ्रामक विज्ञापन आदि से संबन्धित मामले भी देखेगा.

CCPA के पास कुछ विशेषाधिकार होंगे जिनके तहत वो उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने, बिके हुए माल को वापस लेने का आदेश पारित करने, अनुचित व्यापार प्रथा बंद करने, उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत को वापिस दिला सकेगा. अगर कहीं भी उपभोक्ता के नियम का उल्लंघन होता है तो उसकी जांच के लिए CCPA में एक विंग बनेगी जिसका नेतृत्व महानिदेशक करेंगे.

Consumer Rights उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकार 

नए अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्रदान होंगे.

1) उपभोक्ता वस्तु या सेवा की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा.

2) उपभोक्ता के पास खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार होगा.

3) प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की उपलब्धता और उन्हें चुनने का अधिकार.

4) उत्पाद में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर त्वरित कार्यवाही का प्रावधान होगा.

5) उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत पर चिन्हित संस्था द्वारा गंभीरता से सुनवाई होगी.

6) उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा जिससे वे अपना हक जान सकेंगे.

Rules Related to Misleading Advertising भ्रामक विज्ञापन से संबन्धित नियम 

यदि किसी प्रॉडक्ट को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन चल रहा है तो उसके खिलाफ भी इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी. CCPA के पास ये अधिकार होगा की वह झूठे या भ्रामक विज्ञापनों बनाने वाले और उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाए और 2 वर्ष तक कारावास की सजा सुनाये. यदि वही कंपनी फिर से वही अपराध करती है तो उसे 50 लाख का जुर्माना और 5 साल की कैद की सजा हो सकती है. भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी के लिए भी नियम बनाए गए हैं जिसके तहत उन पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. सेलिब्रिटीज की यह ज़िम्मेदारी होगी की विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल करें.

False complaint Law झूठी शिकायत करने संबन्धित कानून

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉडक्ट, कंपनी, भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ झूठी शिकायत करता है तो उसे 50 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. वहीं जो भी नियमों की अनदेखी करेगा उस पर निगरानी स्वयं CCPA रखेगी. CCPA एक स्वतंत्र जांच एजेंसी होगी जो चाहे तो पूछताछ या जांच कर सकते हैं.

Benefits of Consumer Protection Act 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लाभ

इस कानून से सभी उपभोक्ताओं को ढेर सारे लाभ मिलेंगे.

– उपभोक्ता अब देश के किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में केस दर्ज करा सकेगा.

– नए कानून में ऑनलाइन व टेलीशॉपिंग कंपनियों को शामिल किया गया है.

– इस कानून के तहत खाने-पीने की चीजों को भी लिया गया है जिनमें मिलावट होने पर जेल व जुर्माने का प्रावधान है.

– कंज़्यूमर मीडिएशन सेल का गठन. दोनों पक्ष वहाँ आपसी सहमति से जा सकेंगे.

– पीआईएल याचिका अब उपभोक्ता न्यायालय में दर्ज की जा सकेगी.

– उपभोक्ता न्यायालय में ही एक करोड़ रुपये तक के केस दाखिल किए जा सकेंगे.

– स्टेट कंज़्यूमर डिसप्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से दस करोड़ तक के केस की सुनवाई की जा सकेगी.

– नेशनल कंज़्यूमर डिसप्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस करोड़ रुपये से ऊपर के केसों की सुनवाई की जा सकेगी.

How to File a Case? केस कैसे दर्ज करें?

How to File Consumer Complaint Online उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति केस दर्ज करना चाहता है तो वो जहां रह रहा है वहाँ के कन्यूमर कोर्ट में अपना केस दर्ज कर सकता है. इसके लिए आपके पास सभी सबूत होने चाहिए जो आपके पक्ष में तथा केस करने वाले के खिलाफ हो. आप एक अच्छे वकील के माध्यम से कंज़्यूमर कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं और कार्यवाही के लिए पहल कर सकते हैं.

इस अधिनियम की सबसे खास बात ये है की आप इसके तहत देश के किसी भी कंज़्यूमर कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं. मान लीजिये आप दिल्ली घूमने गए और इंदौर में रहते हैं. दिल्ली से आपने कोई प्रॉडक्ट खरीदा वो प्रॉडक्ट इंदौर में आकर देखा तो बेकार निकला या खराब हो गया. अब दिल्ली में जिससे आपने वो प्रॉडक्ट लिया वो आपकी बात को मान नहीं रहा है और न ही उसे सुधार कर दे रहा और न ही बदल कर. जबकि उस पर गारंटी या वारंटी है तो आप उसके खिलाफ इंदौर में ही Consumer Court में केस दर्ज कर सकते हैं.

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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं की सुरक्षा की लिए बनाया गया है ताकि उन्होने जो पैसा किसी वस्तु या सेवा को खरीदने में खर्च किया है वो उन्हें सही सलामत मिल सके. उनके हाथ में वही चीज आए जो उन्होने देखी थी. कई बार एक ग्राहक के साथ धोखा हो जाता है. आमतौर पर Online या Teleshopping के जरिये ऐसा कई बार होता है. धोखा होने पर कोई Complaint भी नहीं करता. लेकिन इस कानून के तहत आप ऑनलाइन या टेलीकॉलिंग में हुई धोखाधडी और भ्रामक विज्ञापन के लिए केस दर्ज कर सकते हैं और अपने नुकसान का हर्जाना ले सकते हैं. अब जब भी आप कोई वस्तु खरीदें और आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो तो आप इस कानून के तहत कंज़्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

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